आगरा।
ताजनगरी में मेट्रो प्रोजेक्ट के कार्य के दौरान बरती जा रही कथित लापरवाही अब कानूनी पचड़ों में फंसती नजर आ रही है।
मेट्रो कर्मियों की लापरवाही के कारण हुई एक दुर्घटना को लेकर एक अधिवक्ता ने मेट्रो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को विधिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में शारीरिक क्षति और वाहन के नुकसान के एवज में मुआवजे की मांग की गई है।
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता राजन बाबू स्वामी ने अपने पक्षकार चौधरी समीर एडवोकेट की ओर से मेट्रो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अरविंद कुमार राय को यह विधिक नोटिस भेजा है।
नोटिस के अनुसार, 28 नवंबर 2025 को अधिवक्ता चौधरी समीर अपनी कार से आगरा कैंट से घर लौट रहे थे।

प्रतापपुरा और कमिश्नर कार्यालय के बीच, मेट्रो कार्य के लिए छोड़े गए एक कट से अचानक एक मेट्रो कर्मी सिर पर सामान रखकर बाहर निकल आया। उसे बचाने के प्रयास में अधिवक्ता ने तेजी से ब्रेक लगाते हुए कार को दाईं ओर मोड़ दिया।
इस प्रक्रिया में कर्मी की जान तो बच गई, लेकिन कार सड़क किनारे रखे भारी पत्थरों से जा टकराई।
घायल हुए अधिवक्ता, कार भी हुई क्षतिग्रस्त:
इस भीषण टक्कर में अधिवक्ता चौधरी समीर गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि मेट्रो कर्मियों ने कट के पास बड़े-बड़े पत्थर अवैध और असुरक्षित तरीके से रखे हैं, जो आए दिन दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं।
मुआवजे की मांग:
अधिवक्ता ने विधिक नोटिस के माध्यम से मेट्रो प्रबंधन से निम्नलिखित मांगें की हैं:
* 2 लाख रुपये: इलाज में हुए खर्च और शारीरिक क्षति के एवज में।
* 1 लाख रुपये: क्षतिग्रस्त कार की मरम्मत के लिए।
* 11 हजार रुपये: नोटिस की फीस के रूप में।
इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि मेट्रो प्रबंधन ने इस पर उचित संज्ञान नहीं लिया, तो मामला न्यायालय तक ले जाया जाएगा।
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