अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष की सज़ा

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आगरा:

आगरा की एडीजे अदालत ने अपहरण, दुराचार (रेप), और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹15,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) 29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने मीरा विहार कॉलोनी, कहरई, थाना ताजगंज, आगरा निवासी गजेंद्र सिंह पुत्र मेवाराम को दोषसिद्ध किया।

मामले का विवरण:

थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी गजेंद्र सिंह ने 7 अक्टूबर 2018 को उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा लिया था। वादी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गजेंद्र सिंह को 14 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया और उसके कब्ज़े से पीड़िता को मुक्त कराया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण (Medico-legal) कराया गया और बयान हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। थाना पुलिस ने 14 नवंबर 2018 को आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र (Chargesheet) प्रस्तुत किया था।

अदालत का फैसला:

एडीजे 29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने गवाहों के बयानों, पीड़िता की मेडिकोलीगल रिपोर्ट, और यह तथ्य कि नाबालिग होने के कारण उसकी सहमति का कोई विधिक अधिकार नहीं था, के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

अदालत ने आरोपी गजेंद्र सिंह को दस वर्ष कैद और ₹15,000/- के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।अभियोजन पक्ष (Prosecution) की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विमलेश आनंद द्वारा की गई।

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विवेक कुमार जैन
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