अवैध हथियार निर्माण और विक्रय: दो आरोपियों को 7 साल की कैद, ₹4,000/- का जुर्माना

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आगरा।

अवैध रूप से हथियार बनाकर बेचने के एक गंभीर मामले में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे ) 25 माननीय मदन मोहन ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई है।

* सजा: एडीजे 25 ने आरोपी अब्दुल सलाम और आकाश को आयुध अधिनियम (Arms Act) के तहत सात वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर चार हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

जानिए क्या था मामला ?

यह कार्रवाई तत्कालीन थानाध्यक्ष न्यू आगरा, अरविन्द कुमार निर्वाल के नेतृत्व में की गई थी, जिन्होंने इस मामले में वादी मुकदमा (शिकायतकर्ता) के रूप में एफआईआर दर्ज कराई थी।

* घटना की तारीख: 1 जनवरी 2022

* आरोप: थानाध्यक्ष निर्वाल ने आरोपी अब्दुल सलाम (निवासी जोगी वाली गली, पृथ्वी नाथ फाटक, शाहगंज) और आकाश (निवासी हरिपर्वत) एवं एक अन्य को अवैध रूप से रायफल और तमंचा निर्मित कर उनका विक्रय (बेचते हुए) करते हुए हिरासत में लिया था।

* धाराएं: आरोपियों को आयुध अधिनियम की धारा 5/25 के तहत जेल भेजा गया था।

एडीजे 25 माननीय मदन मोहन ने मामले में पेश किए गए गवाहों के बयान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल सिसोदिया के तर्कों को आधार मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और यह सज़ा सुनाई।

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विवेक कुमार जैन
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