आगरा:
कामाख्या माता मंदिर से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई आगरा के लघुवाद न्यायालय (Small Causes Court) में हुई। न्यायालय ने अब इस केस की अगली सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की है।
मामले का विवरण:
* केस संख्या: 113/2024
* केस शीर्षक: श्री भगवान श्री कामाख्या माता@कामाख्या देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि।
* याचिकाकर्ता (वादी): क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट।
* न्यायालय: लघुवाद न्यायालय, आगरा।
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सुनवाई में हुई कार्यवाही:
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि मामले में आदेश 7 नियम 14 सीपीसी (सिविल प्रक्रिया संहिता) का एक प्रार्थना पत्र (application) निस्तारण हेतु विचाराधीन है।
यह नियम आवश्यक दस्तावेजों को पेश करने से संबंधित है। अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षीगणों (उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि) को केस से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अगली सुनवाई और प्रार्थना पत्र पर विचार करने के लिए 15 जनवरी की तारीख नियत की है।
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