आगरा 30 अगस्त।
दुराचार के मामले में आरोपित सूरज पुत्र कंचन सिंह निवासी मधु पुर, थाना शमशाबाद, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज ने स्वीकार करते हुए रिहाई के आदेश दिये हैं।
Also Read – आगरा के उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने 4,25,620/- रुपयें मय ब्याज दिलाने के दियें आदेश
थाना शमशाबाद में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि 23 जुलाई 24 की शाम 5.30 बजें करीब वह अपने पूर्व परिचित रिंकू निवासी के यहां नया बांस रोड शमशाबाद गई थीं, वहां सबने कोल्डड्रिंक एवं शराब का सेवन किया ।
नशें की हालत में रिंकू के साले सूरज ने उसके साथ दुराचार किया।
Also Read – दलित उत्पीड़न एवं अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश
उक्त मामले में पीड़िता द्वारा अदालत के समक्ष हुये बयानों में अपने साथ हुई घटना का समर्थन नही करने एवं आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के तर्क पर जिला जज ने आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये ।
- विद्युत चोरी के मामले में साक्ष्य और गवाहों के अभाव पर अदालत ने 18 वर्ष बाद आरोपी को किया बरी, विभाग व पुलिस की लापरवाही उजागर - September 17, 2026
- केबल पर अवैध रूप से गदर फिल्म दिखाने के आरोपी को 25 वर्ष बाद मिली सजा, अदालत ने सुनाई डेढ़ वर्ष की कैद - September 17, 2026
- फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी सरेंडर करने के बावजूद प्रीमियम हड़पने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम सख्त,मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक पर हर्जाना व ब्याज आरोपित - September 17, 2026




