आगरा।
जनपद न्यायालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर युवा अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफ़ेसर अरविन्द मिश्रा और युवा अधिवक्ता संघ आगरा मंडल के अध्यक्ष नितिन वर्मा के नेतृत्व में, जनपद न्यायाधीश माननीय संजय कुमार मालिक से मिला।
11 सूत्रीय ज्ञापन में मूलभूत सुविधाओं की मांग
सौ से अधिक युवा अधिवक्ताओं ने एक प्रभात फेरी निकालते हुए जनपद न्यायाधीश के कार्यालय पहुंचकर उन्हें 11 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में न्यायालय परिसर में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पोस्ट ऑफिस काउंटर, टूटे हुए चैंबर्स, टीन शेडिंग, पार्किंग, कम्युनिटी सेंटर, और ई-फाइलिंग काउंटर जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा, युवा अधिवक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की मांग भी की गई।

जनपद न्यायाधीश ने दिया समाधान का आश्वासन:
जनपद न्यायाधीश माननीय संजय कुमार मालिक ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लिया और उनके समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।
* पेयजल और स्वच्छता: उन्होंने बताया कि जलकल विभाग को गंगाजल पाइपलाइन डालने के लिए कहा गया है। नगर निगम आगरा को सीवेज व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं, और सार्वजनिक शौचालयों के लिए जगह चिन्हित की जा रही है।

* पार्किंग और चैंबर्स: नई बिल्डिंग के पास पार्किंग और अन्य सुविधाओं के लिए नजूल की भूमि पर एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार और उच्च न्यायालय को भेजा जा रहा है। उन्होंने लंबित चैंबर्स की मरम्मत के आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया।
* अन्य सुविधाएं: युवा अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उचित जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सहयोग से चैंबर्स पर टीन शेडिंग और जाली लगाने की अनुमति भी दी जाएगी।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रमुख अधिवक्ताओं में एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव दिनेश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश वर्मा, अखिलेश मिश्रा, मण्डल अध्यक्ष युवा अधिवक्ता संघ नितिन वर्मा, अधिवक्ता संघ यमुना पार के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, अमित शर्मा, वीरेंद्र पाल सिंह, देव गौतम, शान्ति स्वरूप शर्मा, रिंकू यादव, अतुल कर्दम, सौरभ कुमार, करण सिंह, नईम खान, नाजिम अली, अरशद वारसी सहित कई अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026







