कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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आगरा:

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट, गाली-गलौज और लूटपाट के आरोप में कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने हरीपर्वत थाना अध्यक्ष को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

यह घटना 30 मार्च, 2025 की है। उपभोक्ता आयोग के पेशकार प्रमोद कुमार अग्रवाल, स्टेनो सुभाष सिंह और अर्दली महेश चंद्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऑडिट और धनराशि से संबंधित बिल जमा करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक की संजय प्लेस शाखा गए थे।

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क्या है पूरा मामला ?

* रसीद मांगने पर विवाद: जब आयोग के कर्मचारियों ने बैंक कर्मी से बिल जमा करने की रसीद मांगी, तो उसने देने से इनकार कर दिया।

* सरकारी दस्तावेज फाड़े: प्रमोद अग्रवाल ने जब उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही, तो बैंक कर्मी कथित तौर पर गुस्सा हो गया और उसने सरकारी बिलों को फाड़ दिया।

* मारपीट और लूट: आरोप है कि विरोध करने पर बैंक कर्मियों ने एक साथ मिलकर प्रमोद अग्रवाल के सिर पर हेलमेट से हमला किया, जिससे उनका सिर फट गया। बीच-बचाव करने आए अन्य कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई।

* मोबाइल तोड़ा और चेन लूटी: इस दौरान वादी का मोबाइल भी टूट गया और उनकी सोने की चेन भी कथित तौर पर लूट ली गई। यह पूरी घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

पीड़ितों ने तत्काल थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने न तो मुकदमा दर्ज किया और न ही उनका मेडिकल करवाया।

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इसके बाद प्रमोद अग्रवाल ने खुद अपना मेडिकल करवाया, जिसमें उनके सिर में कई टांके आए और नाक की हड्डी टूटी पाई गई।

जब पुलिस कमिश्नर स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रमोद अग्रवाल ने अपने वकीलों रोहित अग्रवाल और दुर्गेश शर्मा के जरिए सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की।

अदालत ने वकीलों के तर्कों को स्वीकार करते हुए बैंक कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।

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विवेक कुमार जैन
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