आगरा ३१ जुलाई ।
अवैध तमंचा और कारतूस रखने के मामले में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 (एडीजे-3) माननीय विकास गोयल ने आरोपी मोनू पुत्र चंद्रभान को दोषी पाते हुए पांच साल की कैद और 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 11 सितंबर 2020 का है, जब न्यू आगरा थाने के सब-इंस्पेक्टर आनंद शर्मा गश्त कर रहे थे। उसी दौरान, उन्होंने मोनू को 303 बोर के अवैध तमंचे और दो कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया गया था।
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पुलिस द्वारा की गई जांच पूरी होने के बाद, 27 नवंबर 2020 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
एडीजे-3 ने गवाहों के बयानों और विशेष अभियोजन अधिकारी घनश्याम गुप्ता की दलीलों को सुनने के बाद मोनू को दोषी करार दिया और उसे यह सजा सुनाई।
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