आगरा/प्रयागराज: ७ जुलाई ।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कथित फर्जी डिग्री से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज (सोमवार) आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी द्वारा दाखिल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है।
जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 23 मई को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने अपनी रिवीजन याचिका में मांग की थी कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कथित फर्जी डिग्री के मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जाए।
इस फैसले के बाद केशव प्रसाद मौर्य के लिए यह मामला समाप्त हो गया है।
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