आगरा, 13 जून 2025 ।
आगरा की एक अदालत ने चोरी के ऑटो पार्ट्स खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक ऑटो पार्ट्स व्यवसायी को बड़ी राहत दी है। सहायक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम)-1 माननीय विनीता सिंह ने बिना किसी माल बरामदगी के व्यवसायी को न्यायिक हिरासत में भेजने के विवेचक के अनुरोध को खारिज करते हुए, उसका रिमांड निरस्त कर रिहाई के आदेश दिए।
यह मामला थाना रकाबगंज में दर्ज हुआ था, जहाँ वादी मुकदमा मिक्की ओबरॉय ने आरोप लगाया था कि उनकी ऑटो पार्ट्स की दुकान पर कार्यरत नीरज कुमार पुत्र श्याम सिंह (निवासी धांधू पुरा, थाना ताजगंज) को उन्होंने 11 जून 2025 की सुबह बाइक पार्ट्स (एलोविहिल्स) चुराकर ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा था।
Also Read – बुढ़ापे में अदालत के आदेश से हटा पुत्रवधू की हत्या का कलंक: बुजुर्ग दम्पत्ति को मिला न्याय
सख्ती से पूछताछ करने पर नीरज ने कथित तौर पर खुलासा किया कि वह पिछले दो साल से दुकान से चोरी कर रहा था और चोरी किए गए ऑटो पार्ट्स को हर्ष ऑटोमोबाइल के मालिक हर्ष कुमार पुत्र विनोद (निवासी नई आबादी सोहल्ला, आगरा कैंट) और मेरठ ऐसेसरीज के मालिक फैजान कुरैशी पुत्र मोहम्मद असलम (निवासी सदर भट्टी, मंटोला) को सस्ते दामों पर बेच देता था।
वादी मुकदमा ने अन्य लोगों के सहयोग से हर्ष ऑटोमोबाइल से अपनी दुकान से चुराए गए दो एलोविहिल्स बरामद किए। वादी ने इस मामले में फैजान कुरैशी को भी पकड़कर थाना पुलिस को सौंपा था। पुलिस ने आरोपी नीरज, हर्ष और बिना कोई माल बरामद हुए फैजान कुरैशी का भी चालान कर अदालत में पेश किया था।
एसीजेएम-1 माननीय विनीता सिंह ने आरोपी ऑटो व्यवसायी के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा और साजिद अहमद के तर्कों पर विचार करने के बाद आरोपी का रिमांड निरस्त कर उसे रिहा करने के आदेश दिए।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025







1 thought on “ऑटो पार्ट्स व्यवसायी को अदालत से मिली राहत: बिना बरामदगी के गिरफ्तारी पर रिमांड रद्द”