हेट स्पीच मामला: अब्बास अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली

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प्रयागराज, 11 जून 2025:

मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी से जुड़े हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। याची अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में मेंशन न करने के चलते यह सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस याचिका पर जुलाई माह में सुनवाई होने की संभावना है।

यह मामला 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी द्वारा अधिकारियों को धमकी देने से संबंधित है। अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पुलिस द्वारा पेश की गई हेट स्पीच से जुड़ी ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीडी को चुनौती दी है।

पिछली सुनवाई में, 26 मई को कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था। साथ ही, मामले में विपक्षी संख्या दो दारोगा गंगाराम को भी कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था।

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गौरतलब है कि 4 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। दारोगा गंगाराम बिंद की तहरीर पर मऊ कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि 3 मार्च 2022 को एक चुनावी जनसभा में अब्बास अंसारी ने प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दी थी।

इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें अब्बास अंसारी ने अपने भाषण में अधिकारियों का “हिसाब-किताब” करने की बात कही थी, यह कहते हुए कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर पहले अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद उनका ट्रांसफर होगा। चुनाव आयोग ने उनके इस बयान को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की थी, जिसके बाद अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

इस मामले में, 31 मई को सीजेएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो साल की सजा और 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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मनीष वर्मा
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