आगरा, 11 जून 2025:
आगरा में एक प्रेम विवाह मात्र एक वर्ष में ही समाप्त हो गया, जब एक गैर-जातीय जोड़े ने वैचारिक मतभेद का हवाला देते हुए आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए अदालत का रुख किया। अदालत ने दोनों का विवाह विच्छेद करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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मामले के अनुसार, कटरा वजीर खान, रामबाग के एक ही मोहल्ले में रहने वाले युवक और युवती ने 27 जुलाई 2023 को प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ ही समय बाद, प्रेम का खुमार उतरते ही दोनों के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो गए। विवाह के मात्र 21 दिन बाद ही दोनों अलग-अलग रहने लगे थे।
लगभग तेरह महीने बाद, दोनों ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद याचिका अदालत में प्रस्तुत की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों का विवाह विच्छेद करने का आदेश दिया। इस मामले में अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल ने दोनों की तरफ से पैरवी की।
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