आगरा के उपभोक्ता आयोग प्रथम ने जारी किया
जिलाधिकारी लखनऊ को वसूली के दिये आदेश
आगरा 21 अगस्त।कई आदेश पारित करने के बाद भी धनराशि की अदायगी करनें में विफल रहनें पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने सहारा क्रेडिट कारपोरेशन, सहारा इंडिया भवन, कपूरथला, कॉम्प्लेक्स लखनऊ के विरुद्ध आर.सी. जारी कर धन राशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी लखनऊ को आदेश दिये है।
Also Read – https://kanoonaajtak.com/wife-father-in-law-summoned-to-court-on-charges-of-assault-and-robbery/
मामले के अनुसार वादी मुकदमा नितिन ने सहारा इंडिया द्वारा संचालित स्कीम में निवेश किया था, परिपक्वता अवधि की समाप्ति के उपरांत सहारा इंडिया द्वारा धन राशि
का भुगतान नही करने पर वादी मुकदमा द्वारा उपभोक्ता आयोग प्रथम में मुकदमा किया गया।आयोग द्वारा वादी के पक्ष में आदेश पारित कर सहारा इंडिया कें विरुद्ध 6,87,711 रुपये (छह लाख सत्तासी हजार सात सौ ग्यारह रुपए) की वसूली हेतु जिलाधिकारी लखनऊ को आदेश दिये है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार नें जिलाधिकारी लखनऊ को आदेश दियें कि वह उक्त धनराशि की वसूली करवा 23 सितम्बर 24 तक धनराशि आयोग में जमा करायें।
- छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत मंजूर, नाली विवाद में फंसाने की दी गई दलील - June 29, 2026
- जीजा की हत्या के आरोप में साला और दो अन्य साक्ष्य के अभाव में बरी, मुख्य गवाह अपने बयान से पलटे - June 29, 2026
- अधिवक्ता और उनके परिवार पर जानलेवा हमला व लूट, दो आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल - June 29, 2026




