सहारा इंडिया के विरुद्ध धनराशि वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी

उपभोक्ता मामले मुख्य सुर्खियां
आगरा के उपभोक्ता आयोग प्रथम ने जारी किया
जिलाधिकारी लखनऊ को वसूली के दिये आदेश

आगरा 21 अगस्त।कई आदेश पारित करने के बाद भी धनराशि की अदायगी करनें में विफल रहनें पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने सहारा क्रेडिट कारपोरेशन, सहारा इंडिया भवन, कपूरथला, कॉम्प्लेक्स लखनऊ के विरुद्ध आर.सी. जारी कर धन राशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी लखनऊ को आदेश दिये है।

Also Read – https://kanoonaajtak.com/wife-father-in-law-summoned-to-court-on-charges-of-assault-and-robbery/

मामले के अनुसार वादी मुकदमा नितिन ने सहारा इंडिया द्वारा संचालित स्कीम में निवेश किया था, परिपक्वता अवधि की समाप्ति के उपरांत सहारा इंडिया द्वारा धन राशि

 

का भुगतान नही करने पर वादी मुकदमा द्वारा उपभोक्ता आयोग प्रथम में मुकदमा किया गया।आयोग द्वारा वादी के पक्ष में आदेश पारित कर सहारा इंडिया कें विरुद्ध 6,87,711 रुपये (छह लाख सत्तासी हजार सात सौ ग्यारह रुपए) की वसूली हेतु जिलाधिकारी लखनऊ को आदेश दिये है।

Also Read – https://kanoonaajtak.com/cyber-u200bu200bcriminals-put-a-senior-advocate-of-agra-under-digital-arrest-for-48-hours/

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार नें जिलाधिकारी लखनऊ को आदेश दियें कि वह उक्त धनराशि की वसूली करवा 23 सितम्बर 24 तक धनराशि आयोग में जमा करायें।

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *