मृतका के पिता/वादी मुकदमा के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के आदेश
आगरा 18 जानकारी ।
दहेज हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित पति अभिषेक पुत्र राजेश एवं सास श्रीमती रेनू निवासीगण मोती बाग, यमुना ब्रज, थाना एत्माद्दोला जिला आगरा को मृतका के पिता, मां, ताऊ एवं भाई के पूर्व गवाही से मुकरनें पर जिला जज माननीय विवेक संगल ने बरी करने के आदेश दिये।
गवाही से मुकरने पर जिला जज ने मृतका के पिता/वादी मुकदमा के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कें आदेश दिये।
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थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा विनोद कुमार पुत्र शंकर लाल निवासी मोहल्ला गोपाल पुरा, शमशाबाद, जिला आगरा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसकी पुत्री श्रीमती सविता की शादी 16 फरवरी 2021 को आरोपी अभिषेक के साथ हुई थी।
वादी के अनुसार दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण आरोपी पति अभिषेक, सास श्रीमती रेनू , ससुर राजेश, ननद शिवानी, देवर अभय एवं पीयूष उसकी पुत्री को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपये की मांग करतें थे। मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर आरोपी ससुरालीजनों द्वारा 12 सितम्बर 2022 को वादी की पुत्री श्रीमती सविता की हत्या कर दी।
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पुलिस ने मुकदमें की विवेचना उपरांत अन्य का नाम निकाल मृतका के पति एवं सास के विरुद्ध ही दहेज हत्या एवं अन्य धारा में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था,
अभियोजन की तरफ से मृतका के पिता/वादी मुकदमा विनोद कुमार, मां श्रीमती सुमन, ताऊ सन्तोष, भाई वीरेंद्र के अतिरिक्त पोस्टमॉर्टम करने वालें डॉक्टर को गवाही हेतु अदालत में पेश किया गया, मृतका के पिता, मां, ताऊ, एवं भाई के पूर्व गवाही से मुकरने पर साक्ष्य के पूर्णतया अभाव एवं आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा के तर्क पर जिला जज माननीय विवेक संगल ने आरोपी पति एवं सास को बरी कर गवाही से मुकरने पर वादी मुकदमा के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कें आदेश दिये।
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