अश्लील हरकत एवं आई टी एक्ट में आरोपित भाईयों को 5 वर्ष कैद और 2 लाख 30 हजार के जुर्माने की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 08 जनवरी ।

युवती से अश्लील हरकत एवं आई टी एक्ट के तहत आरोपित प्रताप एवं भरत पुत्र गण प्रेम सिंह निवासी ग्राम कुरसवां थाना बरहन, जिला आगरा को दोषी पाते हुये जिला जज माननीय विवेक संगल ने 5 वर्ष कैद एवं 2 लाख 30 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।

थाना बरहन में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा नें 13 जुलाई 23 को मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि वादी के खेतों का रास्ता आरोपियों के घर के सामने से जाता हैं। वादी की बहन जब भी खेतों की तरफ जाती थी तो आरोपी उसका पीछा कर अश्लील फब्तियां कसते थे।

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आरोपियों ने वादी की बहन को डरा धमका उसकें कपड़े उतार उसकी अश्लील वीडियो बना फेस बुक पर वायरल कर दी थी।

जिला जज माननीय विवेक संगल ने डीजीसी बसंत गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी के तर्क पर आरोपी भाईयों को दोषी पाते हुये पांच वर्ष कैद एवं 2 लाख 30 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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