दुर्घटना में तीन की हुई थीं मौत
आगरा 02 जनवरी ।
दुर्घटना में मृत व्यवसायी के आश्रितो को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंश कंपनी से मय सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 31 लाख 97 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये है ।
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता तुषार एवं ऋषभ निवासी गण सैक्टर 16, आवास विकास कॉलोनी, जिला आगरा के पिता प्रवीन कुमार गोयल, मां श्रीमती वंदना गोयल, मामा अमरीश बंसल, मामी श्रीमती रेनू बंसल के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन कर 11 अप्रेल 2017 को आगरा वापस आ रहे थे।
Also Read – आगरा के शहर मुफ़्ती के पासपोर्ट के नवीनीकरण कें अदालत नें दिये सशर्त आदेश

रात्रि दो बजे करीब महुआ जिला दोसा के पास उनकी कार दुर्घटना ग्रस्त हो जाने पर प्रवीन कुमार गोयल, श्रीमती वंदना गोयल एवं श्रीमती रेनू बंसल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी ।
याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अधिवक्ता ब्रजेश सिंह चौहान के माध्यम से अदालत में क्षतिपूर्ति प्राप्ति हेतु मुकदमा दायर करने पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने याचिकाकर्ताओं को इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंश कंपनी से मय सात प्रतिशत ब्याज 31 लाख 97 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये ।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- मानसिक चिकित्सालय आगरा का औचक निरीक्षण: जनपद न्यायाधीश ने दिए सफाई और विधिक सहायता के निर्देश - March 26, 2026
- करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला: एलएंडटी फाइनेंस से जुड़ी जालसाजी में आरोपी यश खिरवार की जमानत मंजूर - March 26, 2026
- बिसलेरी कंपनी में कार लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पिता-पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश - March 26, 2026







