आगरा 05 दिसम्बर ।
धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत कें मामले में आरोपित इंडसइंड बैंक के एमडी सहित अन्य को मुकदमें के विचारण हेतु एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार नें अदालत में तलब करनें के आदेश दिये हैं ।
मामले के अनुसार चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फ़ाइनेंस कंपनी, पदम् प्लाजा, सेक्टर 16 आवास विकास कॉलोनी के मैनजर भरत सोलंकी ने अपने अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा के माध्यम से अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि मेसर्स अमर पेपर एजेंसी के प्रोप्राइटर राम नाथ अग्रवाल, श्रीमती शालनी, श्रीमती शकुंतला निवासी गण कमला नगर, जिला आगरा ने उनके कार्यालय में आकर तीन करोड़ रुपये का बैलेंस ट्रांसफर लोन हेतु आवेदन कर अवगत कराया गया कि वह जिस संपत्ति पर लोन लेना चाहतें हैं उस संपत्ति पर पूर्व से इंडसइंड बैंक से लोन चल रहा हैं ।
वह बैंक के लोन को चोलामंडलम में ट्रांसफर कराना चाहते हैं । संपत्ति के मूल कागजात बैंक में रखें हैं । बैंक का हिसाब हो जाने पर बैंक संपत्ति के कागजात चोला मंडलम को दे देगी। बैंक से जानकारी पर वादी की कंपनी नें बैंक को 1,65,25,521/- रुपयें का चैक दे बैंक का लोन समाप्त कर दिया परन्तु बैंक ने उन्हें संपत्ति के कागजात नही दिये।
वादी के मुकदमें पर संज्ञान लें अदालत ने राम नाथ अग्रवाल, श्रीमती शालनी, श्रीमती शकुंतला, बैंक शाखा प्रबंधक अभिषेक वर्मा, प्रबंध निदेशक सुमंत कतपालिया एवं सी.आर.ओ. रामास्वामी मयीप्पन को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं ।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin