न्यायमूर्ति मनमोहन के शपथ लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश रह जाएंगे, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है, तथा एक पद रिक्त रहेगा
आगरा /नई दिल्ली 03 दिसंबर ।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है ।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी घोषणा की।
पोस्ट में कहा गया,
“भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।”
सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 28 नवंबर को न्यायमूर्ति मनमोहन की नियुक्ति की सिफारिश की थी।
यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा लिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति बीआर गवई, सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय और अभय एस ओका भी शामिल थे।
Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत सिंह दल्लेवाल से किसान आंदोलन के लिए राजमार्ग बाधित न करने को कहा

न्यायमूर्ति मनमोहन सितंबर 2024 से दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, उन्होंने सितंबर 2023 से इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
उनका जन्म 17 दिसंबर, 1962 को हुआ था और उन्होंने 1987 में दिल्ली के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने उसी वर्ष दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया और सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत की।
जनवरी 2003 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था।
उन्हें 13 मार्च, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 17 दिसंबर, 2009 को उन्हें स्थायी किया गया था।
न्यायमूर्ति मनमोहन के शपथ लेने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय 34 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 33 न्यायाधीशों के साथ काम करेगा, जिसमें 1 पद रिक्त होगा।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
साभार: बार & बेंच
- चेक बाउंस मामला: चांदी में निवेश के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी दीपक प्रजापति को कोर्ट ने किया तलब - March 25, 2026
- साक्ष्य के अभाव में पति की हत्या की आरोपी पत्नी और प्रेमी बरी: एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला - March 25, 2026
- करोड़ों की ठगी का मामला: आरोपी विवेक कुमार सिंह की अग्रिम जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - March 25, 2026







