इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका की खारिज

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निर्धारित समय बीतने के बाद दाखिल की थी चुनाव याचिका

आगरा/प्रयागराज 19 अक्टूबर ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा चुनाव के खिलाफ विजय नंदन की दाखिल चुनाव याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने चुनाव याचिका 45 दिन की मियाद सीमा की समाप्ति के बाद दाखिल करने के कारण काल बाधित करार देते हुए सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने दिया है।

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चुनाव याचिका तीन सितंबर को पेश की गई थी। निर्धारित अवधि से 19 दिन देरी से दाखिल की गई। जनप्रतिनिधित्व कानून में याचिका दाखिल करने में हुई देरी की माफी की व्यवस्था नहीं है।

याचिका समय सीमा 45 दिन के भीतर दाखिल करने पर ही सुने जाने की व्यवस्था है। कोर्ट ने याची से पूछा था कि क्या वह इस पहलू पर समय लेना चाहते हैं। याची ने समय की मांग की थी । इस पर कोर्ट ने याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

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याचिका के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजय नंदन का नामांकन खारिज कर दिया था। जनहित पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी विजय नंदन का कहना है कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया है।

चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने, याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग की गई थी।

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मनीष वर्मा
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