आगरा।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी की अदालत ने एक युवती के अपहरण और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में आरोपी राजू उर्फ इंदल, निवासी भदास, जिला खगड़िया (बिहार) को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है।
मुकदमे के विचारण के दौरान पीड़िता और उसके माता-पिता द्वारा अभियोजन के कथनों का समर्थन न करने और ठोस साक्ष्यों की कमी के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी मुकदमा ने आरोप लगाया था कि 23 अगस्त 2015 की सुबह उनकी 17 वर्षीय पुत्री कार्यवश बोदला गई थी, लेकिन देर तक घर नहीं लौटी।
खोजबीन के दौरान परिजनों को संदेह हुआ कि बिहार निवासी आरोपी राजू उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। घटना के लगभग दो माह बाद पीड़िता ने परिजनों को फोन कर स्वयं के बिहार में होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद परिजनों के कहने पर वह आगरा आई थी।
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न्यायालय में विचारण के दौरान मामले में उस समय नया मोड़ आया जब पीड़िता ने अपने बयानों में स्पष्ट किया कि वह आरोपी के साथ नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी बुआ के घर गई थी।
इसके साथ ही पीड़िता, उसके पिता और मां ने अदालत में स्वीकार किया कि पीड़िता ने आरोपी के साथ विवाह कर लिया है और वर्तमान में उनके तीन बच्चे हैं तथा वह बिहार में आरोपी के साथ दांपत्य जीवन व्यतीत कर रही है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के तर्कों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप, विशेष अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दिया।
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