सेवारत जिन दो का परिणाम निरस्त किया गया है उन्होंने भी हाईकोर्ट की ली शरण
कोर्ट ने प्रमुख सचिव नियुक्ति से जानकारी मांगी
आयोग से भी अपनाई गई प्रक्रिया का विस्तृत हलफनामा मांगा
आगरा/ प्रयागराज 6 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र पीसीएस (जे.) परीक्षा का 30 अगस्त 24 को घोषित पुनरीक्षित परिणाम में चयनित अशोक द्विवेदी व अभिषेक भूषण का चयन निरस्त करने के खिलाफ इनकी याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को प्रमुख सचिव नियुक्ति उ प्र लखनऊ से जानकारी मांगी है।
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साथ ही लोक सेवा आयोग से विस्तृत हलफनामा मांगा है। पूछा है कि उत्तर पुस्तिका व अंक आदि का पुनर्मिलान की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?
याचिका की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस.डी.सिंह तथा न्यायमूर्ति दोनादी रमेश की खंडपीठ ने श्रवण पांडेय की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट के हस्तक्षेप पर आयोग ने पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया। 4 सितंबर को सरकार ने सूचना जारी की।
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आयोग ने घोषित परिणाम में स्वयं ही दो चयनित को बाहर करके दो अन्य का चयन परिणाम जारी किया है।
सेवारत जिन दो का परिणाम निरस्त किया गया है उन्होंने भी हाईकोर्ट की शरण ली है।
कोर्ट ने मुद्दे को गंभीरता से लिया और प्रमुख सचिव नियुक्ति से जानकारी मांगी है।
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