जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम आगरा का अहम फैसला, खराब उत्पाद देने पर डीलर और निर्माता कंपनी पर लगाया जुर्माना

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आगरा ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने 14 अगस्त 2026 को परिवाद संख्या 159/2022 पर निर्णय देते हुए उपभोक्ता के हक में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।

आयोग ने एक्सिस टूल्स एण्ड इक्विपमेंट्स (डीलर) और मैनाटेक इलैक्ट्रोनिक्स प्रा० लि० (निर्माता) को सेवा में कमी तथा अनुचित व्यापार संव्यवहार का दोषी पाया है।

मामले के अनुसार, ओम मोटर्स के प्रोपराइटर राज कुमार ने 12 दिसंबर 2021 को डीलर से एक इंफ्रारेड ड्रायर 1,12,100 रुपये में खरीदा था।

जब इस मशीन की डिलीवरी हुई, तो इंफ्रारेड ड्रायर की रॉड टूटी हुई पाई गई। परिवादी द्वारा डीलर और निर्माता कंपनी को बार-बार शिकायत करने तथा कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी क्षतिग्रस्त उत्पाद को न तो बदला गया और न ही उसके पैसे वापस किए गए।

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आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि दोनों विपक्षीगण संयुक्त या पृथक रूप से 45 दिन के भीतर परिवादी को नया उत्पाद उपलब्ध कराएं अथवा 1,12,100/- रुपये की राशि वापस करें।

इस राशि पर 12 दिसंबर 2021 से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि वे 45 दिन के अंदर आदेश का पालन करने में चूक करते हैं, तो परिवादी को 6 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा।

इसके अलावा, विपक्षीगण को मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000/- रुपये और वाद व्यय के लिए 5,000/- रुपये का भुगतान परिवादी को करने का भी आदेश दिया गया है।

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विवेक कुमार जैन
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