चाचा पर हमला कर घातक चोट पहुंचाने के आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत

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आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीनी विवाद के दौरान चाचा पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं।

थाना फतेहाबाद में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वादी मुकदमा हरी ओम ने आरोप लगाया था कि 3 नवंबर 2024 को उसके बड़े भाई विनोद और उसके परिजनों द्वारा विवादित भूमि पर जुताई की जा रही थी।

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वादी द्वारा इसका विरोध करने पर आरोपी पक्ष के पवन कुमार और अन्य लोगों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से प्रहार कर वादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बीच-बचाव करने आई वादी की पत्नी और पुत्री को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया था।

मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी पवन कुमार के अधिवक्ता दिनेश सिंह धाकरे ने अदालत के समक्ष अपने तर्क रखे।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया और उसकी रिहाई के निर्देश दिए।

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विवेक कुमार जैन
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