आगरा 14 फ़रवरी ।
एक लाख रुपये लूटने के मामले में आरोपी राजाराम निवासी कस्बा थाना अम्बा जिला मुरैना मध्य प्रदेश को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रनवीर सिंह ने आरोपी को पांच वर्ष नौ माह के कारावास एवं साढ़े छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
वादी मोहन सिंह निवासी ग्राम अकोला ने थाना पिनाहट पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा षड़यंत्र करके वादी से एक लाख रुपये बल पूर्वक छीन लिए।
Also Read – संगठन को मिलकर चलाने से ही बढ़ेगी अधिवक्ताओं की ताकत :प्रो.अरविंद मिश्रा
थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट, आपराधिक षड़यंत्र के आरोप में 25 अगस्त 2018 को मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
उसके कब्जे से 32,400/- रुपये बरामद किए। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा आरोपित के विरुद्ध 29 नवंबर 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन की ओर से एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने साक्ष्य पेश किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में आयोजित प्रथम ज्यूडिशियल एम्प्लॉयज़ टी 20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को - April 20, 2025
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नाबालिग छात्रा को पुलिस को पेश करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खौफ से थाने में हाजिर हुई छात्रा - April 20, 2025
- चैक डिसऑनर आरोपी को 6 माह कैद और 8 लाख,96 हजार 800 रुपये के अर्थ दंड की सज़ा - April 20, 2025