आगरा:
एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अदालत ने आरोपी कल्लू को 10 साल कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह फैसला अपर जिला जज (एडीजे -29) ने सुनाया।
यह मामला 15 जुलाई 2017 का है। शमशाबाद थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी कल्लू पुत्र नेमी चंद, निवासी बगदा, थाना ताजगंज, वादी की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था।

शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने आरोपी को 8 नवंबर 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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अदालत ने वादी, पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान को गंभीरता से सुना।
विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद के तर्कों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 10 साल की कैद के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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