आगरा, उत्तर प्रदेश:
₹5 लाख रुपये का चेक डिसऑनर (बाउंस) होने के मामले में, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम)-1 माननीय शिवानंद गुप्ता की अदालत ने जूता व्यवसायी सनी कुमार कर्दम को अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला ?
मामले के अनुसार, जूता व्यवसायी सनी कुमार कर्दम, पुत्र उपेंद्र कुमार कर्दम (निवासी तलैया काजीपड़ा, थाना रकाबगंज) पर हनी सोनकर (पुत्र स्व. ज्ञानचंद सोनकर, निवासी चीलगढ़, औलिया रोड, छीपीटोला, आगरा) ने मुकदमा दायर किया है।
वादी मुकदमा हनी सोनकर ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में आरोप लगाया कि आरोपी जूता कारोबारी है और उसने अपनी व्यापारिक जरूरतों को बताते हुए वादी से कुल ₹8 लाख रुपये उधार लिए थे।
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* बाद में, तगादा करने पर आरोपी ने वादी को ₹3 लाख रुपये नकद लौटा दिए।
* शेष ₹5 लाख रुपये के लिए एक चेक दिया गया, जो बाद में डिसऑनर (बाउंस) हो गया।
वादी के अधिवक्ता राजेश यादव के तर्कों पर सहमति जताते हुए, एसीजेएम-1 ने मुकदमे के विचारण (ट्रायल) के लिए आरोपी सनी कुमार कर्दम को अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।
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