पॉक्सो एक्ट मामला: आरोपी की जमानत अदालत ने की मंजूर

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आगरा ।

मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के ग्राम अदुकी निवासी गोतम (पुत्र मुकेश कुमार) को अश्लील छेड़छाड़ और अन्य आरोपों से जुड़े मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह की अदालत ने जमानत पर रिहाई के आदेश दे दिए हैं।

थाना खंदौली में दर्ज मामले के अनुसार, वादिया की 15 वर्षीया पुत्री को आरोपी लंबे समय से परेशान कर रहा था।

आरोप था कि 14 जुलाई 2026 को सुबह करीब साढ़े सात बजे स्कूल जाते समय आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकत की और शादी का दबाव बनाया।

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साथ ही, दस हजार रुपये न देने पर तेजाब से चेहरा खराब करने की धमकी भी दी गई थी। इसके अगले दिन, यानी 15 जुलाई 2026 को वादिया के घर में घुसकर आरोपी ने उसके पुत्र पर हमला कर घायल कर दिया था।

अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता विमल बघेल द्वारा यह मुख्य तर्क दिया गया कि इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने में अत्यधिक देरी की गई है।

दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

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विवेक कुमार जैन
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