फतेहपुर सीकरी में पुरात्तव विभाग के निषिद्ध क्षेत्र में अवैध निर्माण करने पर दो वर्ष कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 27 नवंबर ।

प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम की धारा के तहत आरोपित सईद पुत्र रफ्फो निवासी बद्दी महल, ऊपर पहाड़, फतेहपुर सीकरी को दोषी पाते हुये ग्राम न्यायालय किरावली के पीठासीन अधिकारी माननीय अनुभव सिंह ने दो वर्ष कैद एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मामलें कें अनुसार संरक्षणसहायक कलंदर द्वारा 15 अगस्त 2016 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा आरोप लगाया कि राष्ट्रीय महत्त्व के केंद्रीय सरंक्षित स्मारक रंग महल फतेहपुर सीकरी के विनियमित क्षेत्र में आरोपी सईद ने बिना अनुमति अवैध रूप से कमरें का निर्माण कराया ।

Also Read – हिन्दू पक्ष ने उठायी ताजमहल/तेजोमहालय के सर्वे की माँग

सरंक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे के क्षेत्र को प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र एवं इसके परे मीटर के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया हैं । प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण, खनन आदि पूर्णतया वर्जित हैं।

जबकि विनियमित क्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र कें आधार पर ही निर्माण आदि किया जा सकता हैं, आरोपी द्वारा नियम का पालन नहीं किया हैं।

वादी की तहरीर पर आरोपी सईद के विरुद्ध प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम की धारा 30 क एवं 30 ख के तहत थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज हुआ।

Also Read – फतेहपुर सीकरी स्थित सांथा पुरातत्व स्थल संरक्षण केस की सुनवाई की तिथि 3 जनवरी नियत

ग्राम न्यायालय किरावली के पीठासीन अधिकारी माननीय अनुभव सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं अभियोजन अधिकारी के तर्क पर आरोपी सईद को दोषी पातें हुये उसे दो वर्ष कैद एवं 50 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।

अर्थ दंड अदा नहीं करने की दशा में आरोपी को दो माह अतिरिक्त की सजा से अदालत ने दंडित किया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *