आगरा:
पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने और अवैध हथियार रखने के आरोप में दो अभियुक्तों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-17) माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने तीन साल की कैद और 1200 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 27 नवंबर 2018 का है। उस समय शाहगंज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष वेग राम सिंह अपनी टीम के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे।
पथौली नहर के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने असलाह से लैस दो बुलेट सवार बदमाशों को घेर लिया।
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पुलिस द्वारा ललकारे जाने पर दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे।
पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए आरोपी विनय प्रताप सिंह उर्फ वीपी सिंह (निवासी इंदिरा कॉलोनी, शाहगंज) और शुभम यादव (निवासी डिंपल अपार्टमेंट, राम नगर की पुलिया, शाहगंज) को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह भी सामने आया कि इन आरोपियों ने पहले भी भगत हलवाई के प्रतिष्ठान पर आपराधिक घटना को अंजाम दिया था।
एडीजे-17 ने एडीजीसी सत्य प्रकाश सिंह धाकड़ के तर्कों को स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों को यह सजा सुनाई।
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