बीहड़ में हाथ पैरों में सांकल बांध कर रखा था
अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से मांगी थीं लाखों की फिरौती
घटना के 37 दिन बाद पुलिस ने मुठभेड़ उपरांत कराया था मुक्त
आगरा 22 नवंबर ।
फिरौती हेतु अपहरण के मामले में आरोपित बेताल सिंह पुत्र मुरारी लाल निवासी घूरे कुंआ, नगला सिंधी, जिला फिरोजाबाद को दोषी पाते हुये घटना के 25 वर्ष बाद विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बख्शी ने आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना डौकी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा राधा मोहन के भाई राम मोहन 7 अप्रेल 1999 की रात घर से खाना खा कर ट्यूब बैल पर सोने गये थे।
रात्रि के दौरान आरोपी बैताल एवं अन्य बदमाशो ने गांव के ही राम सिंह को डरा धमका उससे पैर में फावड़ा लगने के बहाने से ट्यूब बेल का दरवाजा खुलवाया। जैसे ही वादी के भाई राम मोहन ने गांव के परिचित की मदद हेतु दरवाजा खोला, बाहर खड़े बदमाशों ने हथियारों के बल पर वादी के भाई को मारते पीटते हुये उन्हें अपनें साथ ले जाया गया । गांव के राम सिंह एवं प्रेम सिंह को थोड़ी दूर ले जा मारपीट कर छोड़ दिया।
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बदमाश वादी के भाई को यमुना के बीहड़ो में ले गये वहां सांकल से हाथ पैर बांध बंधक बना लिया। बदमाशों ने अंतर्देशीय पत्र प्रेषित कर वादी से लाखों की फिरौती की मांग की।
वादी के भाई राम मोहन को पुलिस ने बदमाशों से मुड़भेड़ उपरांत घटना के 37 दिन बाद दयनीय हालत में मुक्त कराया।
पुलिस ने उक्त मामलें में आरोपी बैताल, मनोज, कैलाशी ठाकुर, भूरा, रुमाल सिंह, आदि के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था।
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उक्त मामले में 16 दिसम्बर 1999 को आरोपी बैताल की पत्रावली अन्य आरोपियों से पृथक कर दी गई थीं। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा राधा मोहन, पीड़ित राम मोहन सहित दस गवाह अदालत में पेश हुये।
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बख्शी ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी नाहर सिंह तोमर के तर्क पर आरोपी बैताल को फिरौती हेतु अपहरण एवं आपराधिक षड्यन्त्र के आरोप में आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
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