आगरा 13 सितंबर।
अवयस्क किशोरी से अश्लील छेड़छाड़, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट के मामले मे आरोपित हरेन्द्र उर्फ कालू पुत्र महेंद्र सिंह निवासी मांगरोल गूजर, मंझली पार्टी, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा को दोषी पाते हुये अदालत ने तीन वर्ष कैद एवं 6 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार पीड़िता ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया था कि 23 मई 2016 की रात्रि वह अपने घर की छत पर सो रही थीं, रात्रि दो बजे करीब आरोपी हरेन्द्र उर्फ कालू ने वादनी को दबोच अश्लील छेड़छाड़ शुरू कर दी।
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वादनी के शोर मचाने पर आये वादनी के परिजनो को देख आरोपी जान से मारने की धमकी दे भाग गया।
अभियोजन की तरफ से मामले की पुष्टि हेतु वादनी, उसके पिता, मां सहित 8 गवाह अदालत में पेश किये गये।
मुकदमे के विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने एडीजीसी सुभाष गिरी एवं विशेष लोक अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानियां के ठोस तर्कों के आधार पर आरोपी को तीन वर्ष कैद एवं 6 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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