हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 1 लाख 53 हजार रुपये के अर्थ दंड की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 09 जनवरी ।

पूर्व रंजिश वश गोली मार कर हत्या करने के मामले में आरोपित सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह पुत्र गण बहादुर सिंह एवं योगेंद्र सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी गण खोद ईटा यली थाना बाह को दोषी पाते हुये एडीजे 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने आजीवन कारावास एवं 1 लाख 53 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

थाना बाह में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा चंद्रेश कुमार यादव पुत्र होराम सिंह यादव ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि वह एवं उसका भाई मुन्नेश 27 मई 2019 की शाम 6.30 बजे करीब भदरौली बाजार से सामान खरीद गांव वापस आ रहें थे।

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गांव के दाता राम के मकान के पास पहुंचने पर पहले से घात लगाये बैठे आरोपियो नें हथियारों से लैस हो उनकी मोटर साईकिल गिरा पूर्व रंजिश वश वादी कें भाई की गोली मार हत्या कर दी। लोगों को एकत्र होते देख आरोपी धमकी दें फरार हो गये थे ।

अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी सत्य प्रकाश धाकड़ के तर्क पर आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 1 लाख 53 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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