साक्ष्य के अभाव में आत्महत्या हेतु विवश करने के तीन आरोपी बरी

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आगरा:

आत्महत्या के लिए विवश करने के एक मामले में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) 18 माननीय संगीता कुमारी ने साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों – राजू, कल्लू, और डब्बल पुरवंशी को बरी करने का आदेश दिया है। ये सभी नंद गंवा रोड, थाना जैंत पुर, जिला आगरा के निवासी हैं।

मामले का विवरण:

थाना जैंत पुर में दर्ज मामले के अनुसार, वादी संतोष कुमार पाराशर (निवासी नंद गंवा रोड, जैंतपुर) ने आरोप लगाया था कि उनके दबंग पड़ोसी डब्बल पुरवंशी और उनके परिजन वादी एवं उनके परिवार के साथ आए दिन मारपीट और उत्पीड़न करते थे।

इस उत्पीड़न से परेशान होकर, वादी गांव छोड़कर बाह रोड पर किराए के मकान में रहने लगे।

वादी के अनुसार, वहाँ भी पड़ोस में रहने वाले राजू के घर आरोपियों का आना-जाना शुरू हो गया।

वादी ने आरोप लगाया था कि 21 मई 2020 को आरोपियों ने उनके पुत्र संजय पाराशर का अपहरण कर हत्या कर दी। उनके पुत्र का शव जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ मिला था।

न्यायालय का फैसला:

एडीजे 18 माननीय संगीता कुमारी ने अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में कमी और आरोपियों के अधिवक्ता राजीव कुमार सोनी के तर्कों के आधार पर तीनों आरोपियों को बरी करने का निर्णय सुनाया।

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विवेक कुमार जैन
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