चेक डिसऑनर मामले में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सत्र न्यायालय ने रखा बहाल

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 15 फरवरी ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल रख एडीजे माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत रिवीजन खारिज करने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा रामवीर सिंह निवासी राम नगर, कटरा वजीर खान, थाना एत्माद्दोला ने 15 लाख रुपये का चैक डिसऑनर होने के मामले में श्री निवास पुत्र चंदन सिंह निवासी बजरंग नगर, कालिंदी बिहार ट्रांस यमुना, जिला आगरा के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर करने पर 4 अक्टूबर 24 को एसीजेएम प्रथम ने उसे मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये थे ।

Also Read – पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में दिये बयान से युवती के अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी

आरोपी ने गलत आधार पर तलब करने का आरोप लगा स्वयं को उन्मोचित करने का अदालत से आग्रह किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने पर उसने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया।

एडीजे माननीय राजेंद्र प्रसाद ने वादी के अधिवक्ता राजेश यादव के तर्क पर आरोपी का रिवीजन खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel BulletinGroup Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *