चैक डिसऑनर होने के मामले में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सत्र न्यायालय ने रखा यथावत

चेक न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 05 मार्च ।

चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित के विरुद्ध पारित आदेश को एडीजे 16 माननीय अपूर्व सिंह ने यथावत रख,आरोपी द्वारा प्रस्तुत रिवीजन को खारिज करने के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा पराग गर्ग निवासी कमला नगर ने अमित बंसल पुत्र संदीप बंसल निवासी संगम विहार, कमला नगर के विरुद चैक डिसऑनर होने के मामले में अदालत मे मुकदमा दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय के 23 सितम्बर 2019 को आरोपी के विरुद्ध आदेश पारित करने पर आरोपी ने सत्र न्यायालय मे रिवीजन कर कथन किया था कि, उसनें वादी से कोई माल नहीँ खरीदा, ना ही वह उसे जानता हैं, ना ही उसने वादी को कोई चैक दिया, वास्तविकता में उसके चैक खो गये थे।

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जिसके बाबत आरोपी ने झूँठा मुकदमा दायर किया हैं, जिसके आधार पर वादी के खिलाफ ही मुकदमा होना चाहियेथा।

एडीजें 16 माननीय अपूर्व सिंह ने वादी के अधिवक्ता शशांक जैन के तर्क पर आरोपी का रिवीजन खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा।

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विवेक कुमार जैन
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