युवती द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान दिए जाने के कारण युवती के अपहरण आरोपी की जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 29 जनवरी ।

युवती के अपहरण एवं अन्य धारा में आरोपित रिंकू पुत्र ऊदल सिंह निवासी ग्राम बस्तई, थाना अछनेरा, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल ने रिहाई के आदेश दिये।

थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसकीं पुत्री सुबह 5 बजे करीब अपने प्लाट पर काम कर रहीं थी। उसी दौरान आरोपी अन्य के सहयोग से वादी की पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा कर ले गया।

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पीड़िता द्वारा अपने बयान में कहा गया कि वह बालिग हैं।वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गयी थी। आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नही किया। पीड़िता द्वारा स्वयं का मैडिकल कराने से भी मना कर दिया।

जिला जज ने आरोपी कें अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता के तर्क एवं पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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