आगरा:
एक जाने-माने बिल्डर और मैसर्स कल्याणी स्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हरीओम दीक्षित को चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने तलब किया है।
यह मामला वर्ष 2013 में एक प्लॉट की बुकिंग से जुड़ा है, जिसके लिए बिल्डर ने ₹10 लाख लिए थे, लेकिन बाद में उसी प्लॉट को किसी और को बेच दिया।
क्या है पूरा मामला ?
विश्वकर्मा एन्क्लेव, सिकंदरा की रहने वाली बीना गौतम ने अपने वकील राजेश यादव के माध्यम से अदालत में एक मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बहन मीना गौतम के नाम से हरीओम दीक्षित के ‘मनहर ग्रोव’ प्रोजेक्ट (मौजा नैना जाट) में प्लॉट नंबर 139 बुक किया था। इस बुकिंग के लिए, उन्होंने 30 जनवरी 2013 को बिल्डर को ₹10 लाख का भुगतान किया था।
Also Read – चाकू की नोक पर दुराचार के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

शिकायत के अनुसार, बिल्डर ने बाद में धोखाधड़ी करते हुए वह प्लॉट किसी और को बेच दिया। जब बीना गौतम ने अपने पैसे वापस मांगे, तो बिल्डर कई सालों तक टालमटोल करता रहा। आखिरकार, वर्ष 2023 में, उसने ₹5-5 लाख के दो चेक जारी किए। जब बीना गौतम ने इन चेकों को बैंक में जमा कराया, तो वे दोनों बाउंस हो गए।
अदालत का फैसला:
बीना गौतम के वकील राजेश यादव के तर्कों को सुनने के बाद, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम)-5 माननीय पंकज कुमार ने आरोपी बिल्डर हरीओम दीक्षित को अदालत में तलब करने का आदेश दिया।
अब इस मामले की सुनवाई के लिए बिल्डर को कोर्ट में पेश होना होगा।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- आगरा: आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी पंजाब निवासी जगतार को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाया फैसला - March 27, 2026
- मानसिक चिकित्सालय आगरा का औचक निरीक्षण: जनपद न्यायाधीश ने दिए सफाई और विधिक सहायता के निर्देश - March 26, 2026
- करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला: एलएंडटी फाइनेंस से जुड़ी जालसाजी में आरोपी यश खिरवार की जमानत मंजूर - March 26, 2026







