आगरा:
पुलिस पर जानलेवा हमला करने और लूट के आरोप में एक बदमाश को जिला न्यायालय ने 4 साल और 6 महीने कैद की सजा सुनाई है।
अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे-3) माननीय विकास गोयल ने दोषी सुनील उर्फ लग्गा पुत्र बैजनाथ कुशवाह पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था मामला ?
यह मामला 14 जनवरी 2021 का है, जब तत्कालीन थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने सदर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी।
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पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों को गोली लगी, जबकि पुलिस ने मौके से आरोपी सुनील उर्फ लग्गा सहित चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, दो बदमाश भागने में कामयाब रहे।
पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से भारी मात्रा में चोरी और लूट का सामान बरामद किया। इसमें 17 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, चार देसी तमंचे, दो कारतूस और सोने-चांदी के जेवरात शामिल थे।
दोषी को सुनाई गई सजा:
अदालत में केवल सुनील उर्फ लग्गा पर ही मुकदमा चला। सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक (एसपीओ ) घनश्याम गुप्ता ने अपनी दलीलें पेश कीं। सभी सबूतों और तर्कों पर विचार करने के बाद, एडीजे-3 ने सुनील उर्फ लग्गा को पुलिस पर जानलेवा हमला करने और डकैती से जुड़े अधिनियम की धारा 12 के तहत दोषी पाया।
अदालत ने उसे 4 साल और 6 महीने की कैद और 2 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया।
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