अदालत ने चैक डिसऑनर के आरोपी को 6 माह कैद और 7,56,400/- रुपये जुर्माने का दिया दंड

चेक न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 03 जनवरी ।

चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित मुकेश कुमार पुत्र रामजीत निवासी गांव नगला ध्यान, सादाबाद जिला हाथरस को दोषी पाते हुये विशेष न्यायालय एनआई एक्ट के पीठासीन अधिकारी माननीय सतेंद्र सिंह वीरवान ने 6 माह की कैद एवं 7,56,400/- रुपये कें अर्थ दण्ड से दंडित किया है ।

मामले कें अनुसार मेसर्स आर.एस.शीत ग्रह प्राइवेट लिमिटेड, हाथरस रोड, उजरई, खंदौली के पार्टनर विनोद कुमार उपाध्याय ने अपनें अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जुरैल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी मुकेश कुमार नें वादी की फर्म से आलू की खरीद फरोख्त की जाती थी ।

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आरोपी ने 17 ,68,956/- रुपयें का आलू खरीद 11 ,12,000/- रुपयें का भुगतान कर बाकी राशि का वादी फर्म को चैक दिया। जिसे बैंक में प्रस्तुत करनें पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया।

अदालत ने वादी के अधिवक्ता कें तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये 6 माह की कैद एवं 7 ,56,400/- रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है ।

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विवेक कुमार जैन
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