आगरा के मलपुरा थाने के चर्चित संजली हत्याकांड में दोनों आरोपियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास और 5 लाख 23 हज़ार के जुर्माने की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पंद्रह वर्षीय संजलि पर ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल फेंक कर लगा दी थी आग
दो दिन तक जीवन और मौत के बीच झूलते हुए संजलि ने तोड़ा था दम

आगरा 18 मार्च ।

आगरा के थाना मलपुरा के ग्राम लालयू की रहने वाली हरेंद्र सिंह की पंद्रह वर्षीय बिटिया संजलि अठारह दिसंबर को 2018 को ए सी इंटर कॉलेज नॉयमिल स्कूल से पढ़कर करीब एक 1.30 बजे साइकिल से वापस लौट रही थी ।

वापसी के समय जगनेर रोड पर लालऊ नाले के पास पीछे से मोटर साइकल सवार दो व्यक्तियों ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल डाल कर जला दिया था। जिससे वह बुरी तरह जल गई । उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया था लेकिन उसने घटना के दो दिन बाद बीस दिसम्बर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जीवन से संघर्ष करते हुए उसने दम तोड़ दिया था ।

आगरा समेत पूरे देश में सुर्खियां बनी उक्तचर्चित हत्याकांड का पुलिस ने 24 दिसंबर 2022 को राजफाश करते हुए दो आरोपितों विजय निवासी कलवारी जगदीशपुरा और आकाश निवासी लखनपुर सिकंदरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुख्य आरोपित संजलि के तयेरे भाई योगेश ने खुदकुशी कर ली थी।

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सिरफिरे योगेश ने अपने साथियों के साथ साजिश रचने के बाद संजलि से बदला लेने के लिए उसे पेट्रोल डालकर जला दिया था। पुलिस ने 23 मार्च 2019 में विजय और आकाश के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था । जिसमें 108 गवाह बनाए गए थे । न्यायालय में 16 अप्रैल 2019 को आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय हुए।

अभियोजन द्वारा संजलि के माता-पिता, विवेचक समेत 26 लोगों की गवाही कराई गई।

आगरा की एडीजे 17 के माननीय न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने 18 मार्च 2025 को अपने 73 पेज के फैसले में आरोपी आकाश एवं विजय को दोषी करार देते हुए धारा 326 में आजीवन कारावास एवं दो दो लाख का अर्थ दंड से दंडित किया ।

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दोनों को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 50, 50 हजार का अर्थ दंड, धारा 201 में तीन तीन साल कैद एवं एक एक हजार अर्थ दण्ड, धारा 120 बी में दस दस साल की कैद एवं दस दस हजार अर्थ दण्ड और धारा 7 सी,एल,ए एक्ट में 6 -6 माह की कैद एवं 500-500 अर्थ दण्ड से दंडित किया है ।

सभी सजा साथ साथ चलेंगी । दोनों पर कुल जुर्माना 5 लाख 23 हजार किया गया है ।

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विवेक कुमार जैन
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