बिल्डर को उपभोक्ता आयोग का झटका: ₹5.72 लाख ब्याज सहित लौटाने का आदेश, ₹25 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति भी मिलेगी

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आगरा: 18 जून ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एक बिल्डर को मानसिक उत्पीड़न और कानूनी खर्चों सहित कुल ₹5,97,900/- चुकाने का आदेश दिया है।

यह फैसला शिव सिंह भदौरिया और उनकी बेटी आरती भदौरिया द्वारा दायर एक शिकायत के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बिल्डर नितेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिजायर इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

मामले के अनुसार, शिव सिंह भदौरिया और आरती भदौरिया ने बिल्डर की “अनंत डिजायर आवासीय योजना” में एक फ्लैट खरीदने के लिए संपर्क किया था। बिल्डर ने उन्हें सैंपल फ्लैट दिखाकर उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण और फाइनेंस सुविधा का आश्वासन दिया था।

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वादी ने 2018 में ₹5,72,900/- की धनराशि जमा की थी, लेकिन फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध न होने पर उन्होंने अपनी राशि वापस मांगी। जब बिल्डर ने राशि लौटाने से इनकार कर दिया, तो वादी ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद बिल्डर को मुकदमा दायर करने की तारीख से 7% वार्षिक ब्याज के साथ ₹5,72,900/- रुपये लौटाने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में ₹25,000/- की धनराशि भी वादी को देने का निर्देश दिया।

हाल ही में, बिल्डर द्वारा आयोग में उक्त धनराशि जमा करने के बाद, आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने वादी को अकाउंट पेई चेक सौंपकर बड़ी राहत प्रदान की।

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विवेक कुमार जैन
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