आगरा:
अदालत में फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगे शपथ पत्र का इस्तेमाल करने के आरोपी सुभाष की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम ) ने खारिज कर दिया है।
आरोपी पर अधिवक्ता के जाली हस्ताक्षर और मुहर का उपयोग करके शपथ पत्र को अदालत में प्रस्तुत करने का आरोप है।
यह मामला थाना न्यू आगरा में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है, जो राजकुमार सोंधी, निवासी कावेरी विहार प्रथम, शमशाबाद रोड, सदर ने दर्ज कराई थी।
उनकी शिकायत के अनुसार, आरोपी सुभाष, जो दिल्ली का रहने वाला है, उसने एक अधिवक्ता के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर का इस्तेमाल कर अपने भाई के नाम से एक शपथ पत्र तैयार कराया था।

इस फर्जी दस्तावेज को उसने शपथ आयुक्त कार्यालय से सत्यापित करवाकर अदालत में पेश किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान, आरोपी सुभाष को पहले अंतरिम जमानत मिल चुकी थी। जब उसने नियमित जमानत के लिए अदालत में आवेदन किया, तो शिकायतकर्ता राजकुमार सोंधी के वकील ने आरोपी के खिलाफ पहले से लंबित पांच अन्य आपराधिक मुकदमों का रिकॉर्ड पेश किया।
दोनों पक्षों की दलीलों और पेश किए गए सबूतों को देखते हुए, सीजेएम ने आरोपी सुभाष की जमानत याचिका को रद्द करने का आदेश दिया।
अदालत ने माना कि आरोपी का आपराधिक इतिहास और फर्जी दस्तावेज पेश करने का कृत्य उसकी जमानत के लिए उचित नहीं है।
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