आगरा 20 दिसम्बर ।
थाना फतेहपुर सीकरी के एक मामले में कोविड अधिनियम एवं धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधान मंडल के विपक्ष के पूर्व नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर एवं पूर्व एमएलसी विवेक बंसल के विरुद्ध दायर अपील में अपर जिला जज प्रथम माननीय अखिलेश कुमार पांडे की कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
यह जानकारी देते हुए उक्त नेताओं की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने बताया कि कोर्ट ने अब 5 फरवरी 2024 की तिथि नियत कर दी है।

मामले के अनुसार दिनांक 19 मई 2020 को उक्त तीनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर बसों को जबरन उत्तर प्रदेश में प्रवेश कराने को लेकर फतेहपुर सीकरी पुलिस द्वारा उक्त तीन नेताओं के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई गई थी।
उक्त मामला स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए माननीय अर्जुन की कोर्ट में चला था। जिसमें दिनांक 29 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने तीनों नेताओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।
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लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2023 को जिला जज की कोर्ट में उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए अपील दायर की है। तीनों नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट एवं आर एस मौर्य द्वारा पैरवी की जा रही है।
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