पांच वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य कें आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थ दंड की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
मोबाइल में लूडो गेम ख़िलाने के बहाने पीड़ित को ले गया था आरोपी

आगरा १ मई ।

पांच वर्षीय अबोध बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित प्रदीप पुत्र सुभाष सिंह निवासी ग्राम खलोआ, थाना मलपुरा को उसके जघन्य कृत्य के लियें विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 70 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।

थाना मलपुरा मे दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 14 मई 2021 की रात्रि वादी का पांच वर्षीय पुत्र घर में खेल रहा था। रात्रि 9.30 बजे करीब आरोपी प्रदीप पुत्र सुभाष सिंह निवासी ग्राम खलोआ, थाना मलपुरा वादी के पुत्र को मोबाइल में लूडो ख़िलाने के बहाने अपने घर ले गया।

वहां आरोपी ने वादी के पुत्र के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। आधे घन्टे बाद जब वादी का पुत्र घर आया तो उसके पीछे से खून रिस रहा था। उसकी हालत अत्यंत गम्भीर थी।

वादी की तहरीर पर आरोपी केविरुद्ध अप्राकृतिक कृत्य एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।

Also Read – पद के दुरुपयोग एवं कर्तव्यहीनता के आरोप के चलते आगरा के थाना खेरागढ़ के प्रभारी और दो सब इंस्पेक्टर सहित सात के विरुद्ध अदालत ने दिए मुकदमे के आदेश

अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पुष्टि हेतु वादी मुकदमा, उसकी पत्नी पीड़ित बालक, डॉक्टर सुनील कुमार यादव, विवेचक सुशील कुमार, प्रधानाचार्य लोकेंद्र सिंह, एवं पुलिस कर्मी नरेश सिंह को गवाही हेतु अदालत में पेश किया गया ।

वहीँ आरोपी ने भी अपने बचाव में नितेन्द्र सिंह एवं सुभाष चाहर को अदालत में पेश कर प्रधानी चुनाव की रंजिश वश झूँठा मुकदमा दर्ज कराने का कथन किया।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी नें पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी सुभाष गिरी एवं विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानियां के तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 70 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित कर, अर्थ दंड की समस्त धनराशि पीड़ित को दिलाने के साथ साथ विक्टिम कम्पनशेषन स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाने हेतु आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेषित करने के आदेश दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

1 thought on “पांच वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य कें आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थ दंड की सज़ा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *