आगरा:
आड़े वक्त में मदद करने वाले अपने ही दोस्त को कथित तौर पर बोगस चेक (बाउंस चेक) देने के मामले में, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) 5 माननीय पंकज कुमार की अदालत ने आरोपी अजय सिंह को विचारण (ट्रायल) के लिए तलब करने का आदेश दिया है।
मामला दोस्ती और विश्वास के दगा से जुड़ा है, जहां एक दोस्त ने दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाया।
क्या है पूरा मामला ?
* वादी (शिकायतकर्ता): पंकज कश्यप (निवासी पुष्पांजलि अपार्टमेंट, केशव कुंज प्रताप नगर, आगरा)
* आरोपी: अजय सिंह पुत्र बच्चू सिंह (निवासी प्रेम नगर, थाना जगदीशपुरा, आगरा)
वादी पंकज कश्यप ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।
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उन्होंने आरोप लगाया कि:
* आरोपी अजय सिंह के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे।
* अजय सिंह ने अत्यंत आवश्यकता बताते हुए वादी पंकज कश्यप से दो लाख रुपये उधार लिए थे और छह माह में वापस करने का वादा किया था।
* निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद, आरोपी द्वारा दिया गया चेक डिसऑनर (बाउंस) हो गया।
कोर्ट का आदेश:
वादी के साक्ष्यों और आरोपों के आधार पर, एसीजेएम 5 माननीय पंकज कुमार ने आरोपी अजय सिंह को मुकदमे के विचारण (ट्रायल) के लिए अदालत में हाजिर होने के लिए तलब करने का आदेश जारी किया है।
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