6 वर्ष पूर्व विद्युत विभाग के अवर अभियंता और उनकी टीम को मोहल्ला शेखान में चेकिंग के दौरान आरोपी ने बंधक बना दी थीं धमकी
आगरा 19 दिसम्बर ।
शासकीय कार्य में बाधा, विद्युत विभाग के अवर अभियंता एवं उनकीं टीम को बंधक बना धमकी देने के मामले में आरोपित समीउद्दीन पुत्र चिरागुद्दीन निवासी मोहल्ला शेखान, थाना अछनेरा, जिला आगरा को दोषी पाते हुये ग्राम न्यायालय किरावली के पीठासीन अधिकारी माननीय अनुभव सिंह नें दो वर्ष कैद एवं 16 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार विद्युत चोरी की निरन्तर शिकायत आने पर अवर अभियंता विद्युत विभाग देवेंद्र सिंह अन्य विद्युत विभाग के कर्मियों के साथ मोहल्ला शेखान में विद्युत चेकिंग करने गयें थे।

आरोपी समीउद्दीन के घर में विद्युत अनियमितता मिलने पर कार्यवाही शुरू करते ही उसने विद्युत कर्मियों से अभद्रता करतें हुये उन्हें बंधक बना लिया। आरोपी नें शासकीय कार्य में बाधा डालते हुये धमकाया कि दुबारा चेकिंग करने आये तो जिंदा वापस नहीं जाओगे।
अभियोजन पक्ष की तरफ से अवर अभियंता देवेंद्र सिंह, विद्युत विभाग कर्मी मनोज शर्मा, धीरेंद्र सिंह, गोपाल प्रसाद एवं सुशील कुमार को गवाही हेतु ग्राम न्यायालय किरावली में पेश किया गया।
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ग्राम न्यायालय किरावली के पीठासीन अधिकारी माननीय अनुभव सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी समीउद्दीन को मारपीट के आरोप में 1 वर्ष कैद एवं 1 हजार रुपये के अर्थ दंड, शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में 2 वर्ष कैद एवं 10 हजार रुपये के अर्थ दंड, गाली गलौज के आरोप में 2 वर्ष कैद एवं 2,500 रुपयें कें अर्थ दंड एवं धमकी देने के आरोप में 2 वर्ष कैद एवं 2,500 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
अदालत ने समस्त सजा साथ साथ चलने के आदेश दिये। अदालत ने आरोपी के कृत्य कें लिये उसे दो वर्ष कैद एवं 16 हजार रुपये के कुल अर्थ दंड से दंडित किया।
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