मोटर साइकिल चोरी के आरोपी को 4 वर्ष 2 माह 20 दिन की कैद और 25 हजार का जुर्माना

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 26 सितंबर।

घर का ताला तोड़ मोटरसाइकिल चुराने के मामले में आरोपित भूरा उर्फ नाजिम को दोषी पाते हुये स्पेशल सीजेएम माननीय विनीता सिंह प्रथम ने 4 वर्ष 2 माह एवं 20 दिन की सजा एवं 25 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

थाना शाहगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अरविंद जादौन निवासी वेस्ट अर्जुन नगर थाना शाहगंज ने तहरीर दे आरोप लगाया था कि 29 अगस्त 20 की रात्रि अज्ञात चोर उसके घर का ताला तोड़ कर उसकी मोटरसाइकिल चुरा ले गये हैं।

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थाना शाहगंज पुलिस द्वारा आरोपी एवं अन्य बदमाश को दुकान के शटर का ताला तोड़ चोरी करने के अन्य मामले मे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वादी की चोरी गयी मोटरसाइकिल सहित तमंचा कारतूस भी बरामद किये थे।

स्पेशल सीजेएम माननीय विनीता सिंह प्रथम ने एपीओ रितेश जैसवाल के तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये 4 वर्ष 2 माह एवं 20 दिन की सजा एवं 25 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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