पीड़िता ने पुलिस को दिये बयान में आरोपी के विरुद्ध नही दियें बयान
12 दिन बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गए बयान में दुराचार का लगाया आरोप
मेडिकल में नहीं हुई दुराचार की पुष्टि
आगरा 06 जनवरी।
आगरा कालेज की छात्रा के अपहरण एवं दुराचार के मामलें में आरोपित फरहान पुत्र शमशुद्दीन निवासी तोपखाना नाई की मंडी जिला आगरा एवं आपराधिक षड्यन्त्र एवं आरोपी के कृत्य में सहयोग करनें वाले होटल मैनेजर शिव कुमार शुक्ला को एडीजे फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट माननीय मदन मोहन ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना नाई की मंडी में दर्ज मामलें के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि उसकीं बहन आगरा कालेज में बी.ए. प्रथम वर्ष की छात्रा थीं। 7 नवम्बर 2016 की सुबह घर से कालेज जाने की कह कर निकली थी।
वादी के बाजार जाने पर उसे ज्ञात हुआ कि आरोपी फरहान उसकी बहन को बहला फुसला कर अपनें साथ भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान पुलिस नें आरोपी एवं धाकरान चौराहा स्थित होटल ताजवे के मैनजर शिव कुमार शुक्ला के विरुद्ध कार्यवाही कर जेल भेजा था।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा, पीड़िता, चिकित्सक सहित 9 गवाह अदालत में पेश किये। पुलिस को दियें बयान में पीड़िता नें आरोपी के विरुद्ध कोई आरोप नही लगाया। 12 दिन बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान में पीड़िता नें आरोपी के विरुद्ध आरोप की पुष्टि की। पीड़िता नें कहा घटना वालें दिन 7 नवम्बर 2016 की सुबह दस बजें वह आगरा कालेज जा रहीं थी।
आरोपी फरहान नें उसे नालबंद चौराहे पर रोक लिया।उसके साथ दो लोग और थे। तेजाब डालने की धमकी दें वह उसे अपनें साथ सुभाष पार्क लें गया। वहाँ नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई जिससें वह बेहोश हो गयी। होश आने पर उसने स्वयं को होटल के कमरे में पाया। आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया।
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अदालत ने पीड़िता के बयानों में गम्भीर विरोधाभास, चिकित्सक द्वारा दुराचार की पुष्टि नही करनें एवं पीड़िता के कपड़ो पर भी स्पर्म आदि के कोई निशान नही होने, पीड़िता के बालिग होनें एवं अपनी मर्जी से आरोपी के साथ जाने एवं आरोपियो के अधिवक्ताओं राम प्रकाश शर्मा एवं पुष्पेंद्र पचौरी के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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