आगरा: ९ जून ।
आगरा की एडीजे-3 माननीय विकास गोयल की अदालत ने अवैध हथियार (छुरा और तमंचा) रखने और चोरी के मोबाइल फोन बरामदगी के मामले में दो आरोपियों आकाश और शुभम उर्फ पवन को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष 9 माह की कैद और ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला थाना रकाबगंज में 3 सितंबर 2023 को दर्ज किया गया था। मुकदमे के वादी, उपनिरीक्षक योगेश कुमार (चौकी प्रभारी आगरा फोर्ट) ने आकाश पुत्र राजू (निवासी तुलसी चबूतरा, थाना ताजगंज, आगरा) और शुभम उर्फ पवन गहलोत पुत्र अशोक गहलोत (निवासी ख्वास पुरा, खेरिया मोड़, थाना शाहगंज, आगरा) को हिरासत में लिया था।
उनके कब्जे से एक छुरा, एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और कई चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए थे।
एडीजे-3 माननीय विकास गोयल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी घनश्याम गुप्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया।
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