आगरा 07 अप्रैल ।
दस वर्षीय बालिका से अशलील हरकत एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित आरओ वाटर सप्लायर शिवा उर्फ शिव शंकर पुत्र राजा राम निवासी हाजीपुर खेड़ा, थाना खंदौली, जिला आगरा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने बरी करने के आदेश दिए हैं ।
थाना कोतवाली में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा का आरोप था 29 अक्टूबर 2017 की सुबह आरओ वाटर की बोतल देने घर आने वाले आरोपी शिवा उर्फ शिव शंकर पुत्र राजा राम निवासी हाजीपुर खेड़ा, थाना खंदौली जिला आगरा ने कार्ड पर दस्तखत कराने के दौरान अश्लील हरकत की।पुत्री के शोर मचाने पर मौके पर आई उसकीं मां एवं दादी को देख आरोपी भाग गया।
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वादी की तहरीर पर अश्लील हरकत एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले जेल भेजा था।
अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा, पीड़िता सहित 6 गवाह एवं आरोपी की तरफ से अपने बचाव में 4 गवाह प्रस्तुत किये गये।उन्होनें कहा कि वादी पर पानी के 900 रुपयें उधार थे जिनका तगादा करने पर उक्त झूँठा मुकदमा दर्ज कराया गया।पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष कुछ भी कथन नहीँ करने पर उसके बयान दर्ज नहीं हो सके।
पीड़िता ने अदालत में दिये बयान में कहा कि आरोपी ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ की या नही उसे याद नहीं। वह आरोपी को नही जानती है, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के तर्क एवं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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